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बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर खुलेगा मेडिकल स्टोर, 90% तक मिलेगा डिस्काउंट

बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर अब यात्रियों को किफायती दामों पर दवाइयां मिल सकेंगी। प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना (PMBJP) के तहत, स्टेशन पर जनऔषधि
केंद्र स्थापित किया गया है, जिसका उद्धाटन प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे। इस केंद्र का उद्देश्य यात्रियों और आम जनता को सस्ती और गुणवत्ता युक्त जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराना है।

90% तक मिलेगी छूट

प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना (PMBJP) के तहत खोले जा रहे इन केंद्रों का मुख्य उदेश्य ब्रंडेड दवाइयों की तुलना में 50% से 90% तक कम कीमत पर जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराना है। यह सुविधा अब तक सरकारी अस्पतालों और नगर निगम क्षेत्रं में उपलब्ध थीं, और अब इसे रेलवे स्टेशन पर भी लाया गया है। इस
सुविधा से सीमित संसाधनों वाले यात्रियों और स्थानीय जनता को स्वास्थ्य सेवाओं में राहत मिलेगी

जनऔषधि केंद्र खोलने की तीन श्रेढियां

जनऔषधि केंद्र खोलने के लिए तीन श्रेणियाँ बनाई गई हैं। पहली श्रेणी में फार्मसिस्ट, डॉक्टर, या पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर शामिल हैं। दूसरी श्रेणी में एनजीओ, ट्रस्ट और निजी अस्पताल केंद्र खोल सकते हैं। तीसरी श्रेणी में उन एजेंसियों को अवसर मिलेगा जिन्हें राज्य
सरकार द्वारा नामित किया गया है।

यात्रियों को मिलेगा लाभ

रेलवे स्टेशन पर जनऔषधि केंद्र का होना स्वास्थ्य सेवा में एक नई सुविधा को जोड़ता है, जिससे यात्रियों को यात्रा के दौरान जरूरी दवाइयाँ सस्ती दरों पर उपलब्ध होंगी। इस पहल से उन लोगों को भी बड़ी राहत मिलेगी, जो किसी कारणवश महंगी दवाइयों का खर्च उठाने में असमर्थ होते हैं।

प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना

(PMBJP) का मुख्य उद्देश्य क्या है? PMBJP का उद्देश्य जनता को सस्ती और गुणवत्ता युक्त जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराना है।इसके तहत, जनऔषधि केंद्रों के माध्यम से ब्रांडेड दवाइयों की तुलना में 50% से 90% तक कम कीमत पर जेनेरिक दवाइयां प्रदान की जाती हैं, ताकि स्वास्थ्य सेवाएं समाज के सभी वर्गों तक पहुंच सकें।

कौन-कौन से लोग जनऔषधि केंद्र खोल सकते हैं?

जनऔषधि केंद्र खोलने के लिए तीन श्रेणियां बनाई गई हैं। पहली श्रेणी में फार्मासिस्ट, डॉक्टर, या पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर आते हैं दूसरी श्रेणी में एनजीओ, ट्रस्ट और निजी अस्पतालों को यह केंद्र खोलने का अवसर दिया गया है, और तीसरी श्रेणी में उन एजेंसियों को केंद्र खोलने की अनुमति है जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नामित किया गया है

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