Mungeli:: सिटी कोतवाली पुलिस ने शिकायत पर मवेशी बाजार में नकली रसीद बुक से वसूली करने वाले के मामले में रहौद के सीएमओ सहित एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से फर्जी कैस बुक एवं कलेक्शन रजिस्टर को जब्त किया गया।
सिटी कोतवाली पुलिस ने शिकायतपर मवेशी बाजार में नकली रसीद बुक से वसूली करने वालेके मामले में राहौद के सीएमओ सहित एक आरोपित कोगिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से फर्जी कैस बुक एवं कलेक्शन रजिस्टर को जब्त किया गया।जानकारी के अनुसार प्रार्थीं अनिल कुमार तंबोली निवासी मुंगेली की लिखित रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने अपराध कायम कर विवेचना में लिया था। मामले में निरीक्षक तेजनाथ सिंह के द्वारा विवेचना किया गया। इसके लिए टीम गठित कर प्राप्त दस्तावेज साक्ष्य एवं गवाहों के कथन के मुताबिक आरोपित मोरिस राज सिंह तत्कालीन सहायक
राजस्व निरीक्षक एवं वर्तमान मुख्य नगर पालिका अधिकारी राहौद जिला जांजगीर चाम्पा को १8 जुलाई को टीम के शत्रुहन एवं स्टाफ द्वारा राहौद को नोटिस देकर तलब किया गया एवं यतेंद्र पांडेय तत्कालीन कैशियर नगर पालिका परिषद मुंगेली को नोटिस देकर तलब किया गया।पूछताछ करने पर आरोपित मोरीस राज के द्वारा 2022 एवं 2023 में कुल 17 नग मवेशी बकरी बकरा रसीद में वसूली किया गया और कैशियर यतेंद्र पांडेय के पास वसूली रकम एवं कलेक्शन रजिस्टर को जमा करना बताया। मोरिस के द्वारा प्रति में कार्बन रसीद में हेराफेरी कूटकृत किया गायब एवं साक्ष्य छिपाया गया। अतः धारा 20 जोड़ी गई। कैशियर यतेंद्र पांडेय के द्वारा भी जमा रसीद को पेश नहीं करते हुए मोरिस राज सिंह के अवकाश अवधि में रसीद क्रमांक 129 रामभजन
यादव के नाम से जारी रसीद बुक में मवेशी बाजार वसूली की रकम को मोरिस राज एवं उसका सहायक शशांक डेविड एवं कैशियर यतेंदर पांडेय के द्वारा साठगांठ कर कैस बुक में दर्ज किया गया। विवेचना में दस्तावेजी साक्ष्य के मुताबिक आरोपित मोरिस राज सिंह एवं यतेंद्र पांडेय के विरुद्ध धारा 408, 409, 467, 468, 471, 201, 34 भदवि के तहत अपराध सबूत पाए जाने पर 19 जुलाई को विधिवत गिरफ्तार किया गया।आरोपित के विरुद्ध ज्यूडिशियल रिमांड तैयार कर न्यायालय मुंगेली में पेश किया गया। मामले में दस्तावेजी साक्ष्य एकत्रित कर अन्य संदेही व्यक्तियों के विरुद्ध विवेचना की जा रही है। साक्ष्य मिलने पर कार्रवाई करने की बात कही गई है।