CG TAHALKA

Trend

शिक्षक नेता की पत्नी चन्द्ररेखा शर्मा की नियुक्ति फर्जी, महिला शिक्षक को पक्ष रखने डीपीआई का बुलावा

रायपुर:- शिक्षक नेता की पत्नी चन्द्ररेखा शर्मा की नियुक्ति जांच में फर्जी पाई गई है। ऐसे में अब उन्‍हें बर्खास्‍त करने की तैयारी चल रही है। इस बड़ी कार्रवाई से पहले डीपीआई ने संदिग्‍ध नियुक्ति वाली महिला शिक्षक को पक्ष रखने के लिए बुलाया है।

श्रीमती चंद्ररेखा शर्मा के पास नियुक्ति संबंधित कोई
दस्तावेज उपलब्ध नहीं

चंद्ररेखा शर्मां के पास अपनी नियुक्ति से संबंधित कोई भी ऐसा साफ दस्तावेज नहीं है जिसमें उनका नियुक्ति क्रमांक दिखेजांच में जब उनका सविस बुक देखा गया तो उसमें स्पष्ट रूप से आदेश क्रमांक 229 लिखा हुआ है जो कि नीलम टोप्पो का आदेश क्रमांक है जिससे यह प्रमाणित हुआ कि नीलम टोप्पो के ही आदेश की कॉपी करके उन्होंने अपना आदेश तेयार किया है

शिक्षक नेता संजय शर्मा की पत्नी का है मामला !

यह पूरा मामला छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा की धर्मपत्नी चंद्ररेखा शर्मा से जुड़ा हुआ है जो वर्तमान में सहायक शिक्षक के पद पर शासकीय प्राथमिक शाला मोपका,विकासखंड बिल्हा, जिला बिलासपुर में कार्यरत है । महिला शिक्षिका पर आरोप है कि उन्होंने बिना नौकरी हासिल किए फर्जी नियुक्ति और फर्जी ट्रांसफर दस्तावेज के जरिए नौकरी हथिया ली है और पिछले 17 वर्षों से विभाग में जमी हुई है। विभागीय जांच के बाद सूचना के अधिकार से मिले दस्तावेजों से यह स्पष्ट हो चुका है की यह दस्तावेज आदिवासी महिला नीलम टोप्पो की नियुक्ति आदेश की कॉपी करके तैयार की गई है और उसी के आदेश का क्रमांक नियुक्ति हासिल करने के लिए प्रयोग में लाया गया है । इसके अतिरिक्त जांच के दौरान कुछ फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने का मामला भी प्रमाणित हो चुका है

डीपीआई से जारी नोटिस के अनुसार शासकीय प्राथमिक शाला, मोपका, (बिल्हा) बिलासपुर में पदस्‍थ सहायक शिक्षक (एलबी) चन्द्ररेखा शर्मा की नियुक्ति फर्जी पाई गई है। बताया जा रहा है कि शासकीय प्राथमिक शाला, दर्रापारा (उरांवपारा), पत्थलगांव, जिला जशपुर में शिक्षाकर्मी वर्ग-03 के पद पर नियुक्ति फर्जी होने की शिकायत प्राप्‍त हुई थी। संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बिलासपुर ने इसकी जांच की है। जांच में संयुक्त संचालक ने अपनी रिपोर्ट में नियुक्ति संदिग्ध और फर्जी पाया है।

डीपीआई ने इस संबंध में चन्‍द्ररेखा शर्मा को पक्ष रखने के लिए व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया है। इसके लिए उन्‍हें अपने पक्ष समर्थन में अभिलेख / दस्तावेज सहित 25.10.2024 को दोपहर 12:00 बजे लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, खण्ड-3, प्रथम तल, अटल नगर, नवा रायपुर बुलाया गया है।

Share This News

WhatsApp
Facebook
Twitter

Recent Post

You cannot copy content of this page